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Bihār Sharīf
Friday, September 29, 2023
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    बिलोशिनि अधिकार अधिनियम के तहत द्वितीय अपीलीय प्राधिकार के रूप में जिलाधिकारी ने की 14 मामलों की सुनवाई, 5 मामलों का हुआ निष्पादन

    बिहारशरीफ (नालंदा दर्पण)। लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के तहत द्वितीय अपीलीय प्राधिकार के रूप में जिलाधिकारी शशांक शुभंकर द्वारा आज 14 मामले की सुनवाई की गई। इनमें से कुछ मामलों का निवारण सुनवाई से पूर्व ही संबंधित लोक प्राधिकार द्वारा किया गया तथा कुछ मामलों में निवारण हेतु संबंधित लोक प्राधिकार के पदाधिकारियों को आदेश दिया गया।

    As the second appellate authority under the Biloshini Rights Act the District Magistrate heard 14 cases executed 5 cases 1रहुई के संतोष कुमार द्वारा बिना सहमति के रैयती जमीन पर सड़क निर्माण किये जाने से संबंधित परिवाद में अंचल अधिकारी द्वारा बताया गया कि सरकारी जमीन की मापी के आधार पर ही सड़क का निर्माण किया गया है। अगर रैयत मापी के लिए अलग से आवेदन करेंगे तो उनकी जमीन की मापी करा दी जाएगी।

    बिंद के धनंजय कुमार द्वारा पईन को अतिक्रमण मुक्त कराने हेतु दायर परिवाद के संदर्भ में अंचलाध