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    Friday, October 4, 2024
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      बिलोशिनि अधिकार अधिनियम के तहत द्वितीय अपीलीय प्राधिकार के रूप में जिलाधिकारी ने की 14 मामलों की सुनवाई, 5 मामलों का हुआ निष्पादन

      बिहारशरीफ (नालंदा दर्पण)। लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के तहत द्वितीय अपीलीय प्राधिकार के रूप में जिलाधिकारी शशांक शुभंकर द्वारा आज 14 मामले की सुनवाई की गई। इनमें से कुछ मामलों का निवारण सुनवाई से पूर्व ही संबंधित लोक प्राधिकार द्वारा किया गया तथा कुछ मामलों में निवारण हेतु संबंधित लोक प्राधिकार के पदाधिकारियों को आदेश दिया गया।

      As the second appellate authority under the Biloshini Rights Act the District Magistrate heard 14 cases executed 5 cases 1रहुई के संतोष कुमार द्वारा बिना सहमति के रैयती जमीन पर सड़क निर्माण किये जाने से संबंधित परिवाद में अंचल अधिकारी द्वारा बताया गया कि सरकारी जमीन की मापी के आधार पर ही सड़क का निर्माण किया गया है। अगर रैयत मापी के लिए अलग से आवेदन करेंगे तो उनकी जमीन की मापी करा दी जाएगी।

      बिंद के धनंजय कुमार द्वारा पईन को अतिक्रमण मुक्त कराने हेतु दायर परिवाद के संदर्भ में अंचलाधिकारी द्वारा बताया गया कि इस मामले में अतिक्रमण वाद चलाया जा रहा है, दंडाधिकारी एवं पुलिस बल मिलते ही अतिक्रमण हटा दिया जाएगा। जिलाधिकारी ने अनुमंडल पदाधिकारी बिहारशरीफ एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी बिहार शरीफ को दंडाधिकारी एवं पुलिस बल उपलब्ध कराने का आदेश दिया।

      नूरसराय की शीला देवी द्वारा उनके पति का मृत्यु प्रमाण पत्र निर्गत नहीं होने से संबंधित दायर परिवाद के संदर्भ में प्रखंड विकास पदाधिकारी नूरसराय को एक सप्ताह के अंतर्गत मृत्यु प्रमाण पत्र निर्गत करा कर रिपोर्ट करने का आदेश दिया गया।

      चंडी के अशोक कुमार द्वारा अतिक्रमण हटाने से संबंधित दायर परिवाद के संदर्भ में अंचलाधिकारी को अतिक्रमण वाद के तहत की गई कार्रवाई के साथ अगली सुनवाई में तलब किया गया।

      गिरियक प्रखंड की संजू देवी द्वारा भूमि विवाद से संबंधित दायर परिवाद के संदर्भ में अंचलाधिकारी गिरियक एवं थाना प्रभारी पावापुरी को मामले की सुनवाई कर रिपोर्ट करने का आदेश दिया गया। कुछ अन्य मामलों में संबंधित लोक प्राधिकार के पदाधिकारियों को आवश्यक निदेश दिया गया।

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