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बिहार शिक्षा मंत्री ने लाइब्रेरियन बहाली पर MLA संदीप सौरभ के प्रश्न का दिया गोलमटोल जबाव

नालंदा दर्पण डेस्क। बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने प्रदेश के सरकारी स्कूलों में लाइब्रेरियन बहाली को लेकर  विधानसभा में भाकपा माले विधायक संदीप सौरभ के तारांकित प्रश्न का बड़ा गोलमटोल जबाव दिया है।

श्री संदीप सौरभ तारांकित प्रश्न में पूछा था कि क्या मंत्री शिक्षा (माध्यमिक शिक्षा) विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि 2008 के बाद बिहार के उच्च माध्यमिक विद्यालयों और नवस्थापित विद्यालयों में पुस्तकालय अध्यक्ष पद के लिए 7000 से अधिक रिक्तियों रहने के बावजूद विज्ञप्ति जारी नहीं हुई है जबकि प्रदेश में पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान के 5 लाख से अधिक प्रशिक्षित अभ्यर्थी इसके लिए प्रतीक्षारत है।

आगे उन्होंने पूछा था कि क्या यह बात सही है कि शिक्षा विभाग द्वारा पुस्तकालय अध्यक्ष पात्रता परीक्षा लेने और बहाली के लिए नियमावली तैयार करने के कई आश्वासनों और घोषणाओं के बावजूद इसकी बहाली प्रक्रिया अभी तक शुरू नहीं हुई है।

संदीप सौरभ ने आगे पूछा था कि यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या पुस्तकालय अध्यक्ष पदों पर बहाली के लिए तत्काल विज्ञापन लाने और समय सीमा के भीतर बहाली प्रक्रिया पूरी करने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों ?

उपरोक्त प्रश्न के जबाव मंत्री शिक्षा (माध्यमिक शिक्षा) विभाग सुनील कुमार ने बिहार विधानसभा में बताया है कि वस्तुस्थिति यह है कि उच्च माध्यमिक विद्यालय में जहाँ पांच सौ से अधिक पुस्तकें होगी वहां एक पुस्तकालयाध्यक्ष की नियुक्ति का प्रावधान है। उच्च माध्यमिक विद्यालयों में पुस्तकालयाध्यक्षों के 2789 स्वीकृत पद के विरुद्ध उपलब्ध रिक्त पदों की संख्या 893 है।

इस क्रम में अंकित करना है कि पुस्तकालयाध्यक्ष के लिए पद का सृजन वर्ष 2007 में हुआ था इस पद पर नियोजन की कार्रवाई वर्ष 2008 में प्रारंभ हुई. जो वर्ष 2019 में पूर्ण हो सका विलम्ब का मुख्य कारण अभ्यर्थियों द्वारा माननीय न्यायालय में विभिन्न याचिकाओं का दायर करना था।

वर्ष 2020 में पंचायतीराज संस्थाओं एवं नगर निकाय के प्रारंभिक से उच्च माध्यमिक विद्यालयों में नियुक्ति हेतु नियमावली अधिसूचित की गई। इसके आलोक में पुस्तकालयाध्यक्ष पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण होने वाले अभ्यर्थी ही पुस्तकालयाध्यक्ष के पद पर नियुक्ति हेतु आवेदन देने के पात्र होंगे।

वर्ष 2023 में “बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक (प्रोन्नति स्थानान्तरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवाशर्त) नियमावली 2023” अधिसूचित की गई है। पुस्तकालयाध्यक्षों की आवश्यकता का आकलन करते हुए पुस्तकालयाध्यक्ष की नियमावली अधिसूचित करते हुए पात्रता परीक्षा का आयोजन करने के उपरांत पुस्तकालयाध्यक्ष के पद पर नियुक्ति की कार्रवाई की जायेगी।

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