“सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत जनता को समय पर और सही जानकारी प्रदान करना लोक सूचना पदाधिकारी की जिम्मेदारी है। आयोग के निर्देशों की अवहेलना न केवल अधिनियम का उल्लंघन है, बल्कि इससे लोक प्रशासन की पारदर्शिता और जवाबदेही पर भी प्रश्नचिह्न लगता है...
हिलसा (नालंदा दर्पण)। बिहार राज्य मुख्य...