चंडी (नालंदा दर्पण)। एक 17 वर्षीय किशोरी के साथ दुष्कर्म के मामले में बिहारशरीफ कोर्ट ने एक आरोपित दोषी करार दिया को है। उसकी सजा का एलान 13 जून को होगी।
बिहारशरीफ व्यवहार न्यायालय के विशेष पॉक्सो जज सह एडीजे सात धीरेंद्र कुमार ने चंडी थाना क्षेत्र निवासी आरोपित मुकेश कुमार को दोषी पाया है।
इस मामले में अभियोजन की ओर से स्पेशल पीपी सुशील कुमार ने पीड़िता समेत सभी चार लोगों की गवाही कराई थी।
उन्होंने बताया कि 10 अगस्त 2020 को नाबालिग की मां अपनी पुत्री को मायके में छोड़कर बाहर गई थी। इसी दौरान घर में लड़की को अकेला देख आरोपित ग्यारह बजे रात में घर में घुस गया और पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया।
हल्ला होने पर आसपास के लोग जुटे। जिसके बाद आरोपित को पकड़ लिया और सुबह पुलिस को सूचना कर आरोपित को हवाले कर दिया। पीड़िता की मां ने आरोपित के खिलाफ थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी।
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