नालंदा दर्पण डेस्क। बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा बहाल शिक्षकों को परीक्ष्यमान अवधि के दौरान अन्य किसी तरह के अवकाश में रहने पर कार्रवाई सुनिश्चित होगी। उन्हें केवल आकस्मिक अवकाश ही देय होगा।
बिहार शिक्षा विभाग के हवाले से जिला शिक्षा पदाधिकारियों द्वारा सरकारी स्कूल के सभी प्रधानाध्यापकों लिखा है कि विद्यालय अध्यापक के द्वारा बिहा माध्यमिक शिक्षा निदेशक के आदेश के विपरीत मनमानी तरीके से विद्यालय में अवकाश का आवेदन देकर अनुपस्थित रहते हैं।
जबकि विभागीय नियमानुसार विद्यालय अध्यापकों को परीक्ष्यमान अवधि में आकस्मिक अवकाश के अतिरिक्त अन्य कोई अवकाश देय नहीं है। यदि आकस्मिक अवकाश के अतिरिक्त अन्य कोई अवकाश विद्यालय अध्यापको को दिया जाता है तो उक्त स्थिति में नियम के विरूद्ध मनमानी तरीके से अवकाश में रहने के आरोप में संबंधित विद्यालय अध्यापको के विरूद्ध अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी।
साथ ही विद्यालय प्रधानाध्यापकों के विरूद्ध मनमानी पूर्ण तरीके से विद्यालय का संचालन करने एवं विभागीय नियम के विरूद्ध अवकाश की अनुमति देने के आरोप में आवश्यक कार्रवाई भी सुनिश्चित की जाएगी।
सभी प्रधानाध्यापक नियम के विरूद्ध अवकाश का उपभोग करने वाले शिक्षक का विद्यालय में योगदान अधोहस्ताक्षरी की अनुमति के उपरान्त हीं करेंगें।
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