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Bihār Sharīf
Wednesday, September 27, 2023
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    पिता के 164 के बयान पर युवती की हत्या के दोषी किशोर को 3 साल की सज़ा

    हालांकि पहली काउंसिलिंग में कशोर ने गलती से हत्या हो जाने की बात स्वीकार कर ली लेकिन बाद में वह मुकर गया...

    नालंदा दर्पण डेस्क। नालंदा जिला किशोर न्याय परिषद के प्रधान दंडाधिकारी मानवेन्द्र मिश्र ने थरथरी थाना क्षेत्र के एक गाँव में किशोरी की हत्या के दोषी किशोर को अलग-अलग धाराओं में तीन-तीन साल की सजा सुनायी है। दोषी किशोर पर अपनी प्रेमिका की हत्या का आरोप है।

    उसने देर रात को मिलने के बहाने प्रेमिका को बुलाकर हत्या की घटना को अंजाम दिया था और शव को पानी में फेंककर हादसा या आत्महत्या का रूप देने की कोशिश की थी।

    दोषी किशोर को धारा 302 और 201 के तहत जेजेबी एक्ट के अनुसार अधिकतम तीन-तीन साल की सजा सुनायी गयी है। जबकि लैंगिक अपराध साबित नहीं होने के कारण धारा 376 और पॉक्सो की धारा से दोषमुक्त किया गया है। दोनों सजाएं साथ-साथ चलेगी।

    आरोपी किशोर बीते 21 अगस्त से ही न्यायिक हिरासत में है। हिरासत में बितायी गयी अवधि को सुनायी गयी सजा में समायोजित कर दी जायेगी। मोबाइल के सीडीआर के आधार पर आरोपी की पहचान हुई।

    जेजेबी में सुनवाई के दौरान इस हत्याकांड की परत दर परत खुल गई। जज ने पर्यवेक्षण गृह के अधीक्षक को सजायाफ्ता किशोर को अविलंब स्पेशल होम पटना भेजने का आदेश दिया है।

    स्पेशल होम के अधीक्षक को भी आवासन अवधि में किशोर के पठन-पाठन, कौशल विकास व नियमित काउंसलिंग की व्यवस्था के निर्देश दिये गये हैं। किशोर में हो रहे रचनात्मक परिवर्तन की प्रत्येक छह माह पर जेजेबी को रिपोर्ट सौंपनी होगी।

    घटना के समय किशोर की उम्र 15 वर्ष थी। विचारण के दौरान जेजेबी ने माना कि आरोपी किशोर का मृतका के साथ प्रेम प्रसंग था और किसी बात से नाराज होकर उसने