नालंदाबिग ब्रेकिंगबिहार शरीफ

नालंदा डीएम ने बिलोशिनि के तहत 15 मामलों की सुनवाई की, इन शिकायतों का हुआ निवारण

नालंदा दर्पण डेस्क। लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के तहत द्वितीय अपीलीय प्राधिकार के रूप में जिलाधिकारी द्वारा आज 15 मामले की सुनवाई की गई। इनमें से कुछ मामलों का निवारण सुनवाई से पूर्व ही संबंधित लोक प्राधिकार द्वारा किया गया तथा कुछ मामलों में निवारण हेतु संबंधित लोक प्राधिकार के पदाधिकारियों को आदेश दिया गया।

हिलसा के परिवादी नकुल सिंह द्वारा एलपीसी निर्गत नहीं किया जाने से संबंधित दायर परिवाद के संबंध में जमाबंदी स्पष्ट नहीं होने को लेकर अपर समाहर्ता के न्यायालय में वाद दायर करने को  कहा गया।

बिहार शरीफ के सोहसराय थाना क्षेत्र की मिक्की देवी द्वारा आरा मशीन संचालक द्वारा रास्ता अवरुद्ध किए जाने से संबंधित दायर वाद के संदर्भ में अंचल अधिकारी बिहारशरीफ द्वारा स्थल जांच की गई थी। उनके द्वारा बताया गया कि परिवादी के घर के लिए रास्ता उपलब्ध है। आरा मशीन संचालक को लकड़ी का भंडारण अपने परिसर में ही सुनिश्चित कराने का आदेश दिया गया।

हिलसा के परिवादी अजीत कुमार शर्मा द्वारा आम गैरमजरूआ जमीन को अतिक्रमण से मुक्त कराने के संबंध में दायर परिवाद के संदर्भ में अंचल अधिकारी हिलसा द्वारा बताया गया कि अतिक्रमण वाद की कार्रवाई की जा रही है। 17 फरवरी को अतिक्रमण हटाने की तिथि निर्धारित की गई है। अगली सुनवाई में कारवाई प्रतिवेदन के साथ अंचल अधिकारी हिलसा को उपस्थित होने का आदेश दिया गया।

रहुई के परिवादी रामजी सिंह द्वारा जमीन के अवैध कब्जा के संबंध में दायर परिवाद के संदर्भ में अंचल अधिकारी रहुई द्वारा मापी कराई गई। परिवादी को सुझाव दिया गया कि अगर वह मापी से असंतुष्ट हैं, तो इसके विरुद्ध भूमि सुधार उप समाहर्ता के न्यायालय में अपील दायर कर सकते हैं।

भागन बीघा ओपी क्षेत्र की परिवादी बॉबी कुमारी द्वारा फर्जी लाइसेंस के आधार पर  व्यक्ति विशेष द्वारा उनको ऋण दिए जाने से संबंधित परिवाद के संबंध में अनुमंडल पदाधिकारी एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी बिहारशरीफ को संयुक्त रूप से जांच कर रिपोर्ट करने का आदेश दिया गया।

हिलसा के परिवादी अनिल जमादार द्वारा ईट भट्ठा संचालक के विरुद्ध मजदूरी का भुगतान नहीं किए जाने से संबंध में दायर परिवाद के संदर्भ में श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी हिलसा द्वारा बताया गया कि आरोपी ईट भट्ठा संचालक के विरुद्ध नीलाम पत्र वाद दायर किया गया है।

हिलसा के अभिषेक राज एवं अन्य द्वारा गलत जमाबंदी कायम करने को लेकर दायर परिवाद के संबंध में अंचल अधिकारी हिलसा द्वारा बताया गया कि इस मामले में जमाबंदी रद्दीकरण के लिए भूमि सुधार उप समाहर्ता हिलसा को संसूचित किया गया है। भूमि सुधार उप समाहर्ता हिलसा को संपूर्ण मामले की जांच कर स्पष्ट प्रतिवेदन समर्पित करने का आदेश दिया गया। 1 सप्ताह के उपरांत पुनः मामले की सुनवाई की जाएगी।

इस्लामपुर के बलराम प्रसाद एवं नरेश प्रसाद द्वारा जमाबंदी रद्दी करण/संशोधन को लेकर दायर किए गए अलग-अलग परिवाद के संबंध में भूमि सुधार उप समाहर्ता हिलसा को दोनों मामले की जांच कर स्पष्ट प्रतिवेदन के साथ अगली सुनवाई में उपस्थित रहने का आदेश दिया गया। कुछ अन्य मामलों में संबंधित लोक प्राधिकार के पदाधिकारियों को आवश्यक निदेश दिया गया।

Back to top button
error: Content is protected !!
The unsolved mysteries of the ancient Nalanda University राजगीर पांडु पोखर एक ऐतिहासिक पर्यटन धरोहर Rajgir Sone Bhandar is the world’s biggest treasure Artificial Intelligence is the changing face of the future

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker