इसलामपुर (नालंदा दर्पण)। इसलामपुर प्रखंड के कोचरा पान शीत भवन में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया।
पीएलवी आलोक कुमार ने बच्चो और उनके संरक्षण के लिए अनुकूल कानूनी नालसा योजना 2015 विषय पर लोगों को कानूनी जानकारी देते हुए कहा कि बच्चे देश के भविष्य है। शिशु संरक्षण अधिकार अधिनियम 2005 बाल अधिकारों के संरक्षण एंव बच्चो के विरुद्ध अपराध अथवा बाल अधिकारों के उलंघन और उनके संबंधित मामलों की न्यायालयों में शीघ्र सुनवाई हेतु राष्ट्रीय आयोग एंव राज्य आयोग की स्थापना करता है।
उन्होंने कहा कि बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 लड़का लड़की दोनों पर न्यूनतम आयु निर्धारित किए जाने के द्वारा बाल विवाह करने पर अंकुश लगाता है। और बच्चों को निशुल्क एंव अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 जिसके तहत 6 से 14 वर्ष के प्रत्येक बच्चे को निशुल्क एंव अनिवार्य शिक्षा प्रदान करता है। इस मौके पर पैनल अधिवक्ता अनिल प्रसाद आदि मौजूद थे।