बिहारशरीफ (नालंदा दर्पण)। बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के तहत द्वितीय अपीलीय प्राधिकार के रूप में जिलाधिकारी शशांक शुभंकर द्वारा आज 17 मामले की सुनवाई की गई।
इनमें से कुछ मामलों का निवारण सुनवाई से पूर्व ही संबंधित लोक प्राधिकार द्वारा किया गया तथा कुछ मामलों में निवारण हेतु संबंधित लोक प्राधिकार के पदाधिकारियों को आदेश दिया गया।
राजगीर के रामकेश्वर प्रसाद द्वारा जमीन का एलपीसी निर्गत करने से संबंधित दायर परिवाद के संदर्भ में भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता राजगीर को विस्तृत जाँच कर रिपोर्ट के साथ अगली सुनवाई में तलब किया गया।
एकंगरसराय के विवेक कुमार द्वारा अतिक्रमण हटाने से संबंधित दायर परिवाद के संदर्भ में अंचलाधिकारी द्वारा बताया गया कि उक्त स्थल से अतिक्रमण हटा दिया गया है जिसपर परिवादी ने भी सहमति व्यक्त किया।
चंडी के सूरज कुमार द्वारा बकास्त भूमि का परिमार्जन से संबंधित दायर परिवाद के संदर्भ में उन्हें भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता के न्यायालय में बकास्त भूमि का रैयतीकरण हेतु वाद दायर करने को कहा गया।
हिलसा के परिवादी मंटू कुमार द्वारा बिजली का तार एवं ट्रांसफॉर्मर लगाने से संबंधित दायर परिवाद के संदर्भ में सहायक विद्युत अभियंता द्वारा बताया गया कि आवश्यक सामग्री उपलब्ध हो गई है। शीघ्र ही काम पूरा कर दिया जाएगा। जिलाधिकारी ने अगली सुनवाई में कार्रवाई प्रतिवेदन के साथ उन्हें तलब किया।
बिहारशरीफ के मनीष कुमार द्वारा कृषि कार्य हेतु पोल, तार एवं ट्रांसफॉर्मर लगाने से संबंधित दायर परिवाद के संदर्भ में सहायक विद्युत अभियंता द्वारा बताया गया कि एक सप्ताह में कार्य पूरा कर दिया जाएगा। जिलाधिकारी ने काम पूरा कर रिपोर्ट करने का निर्देश दिया।
कुछ अन्य मामलों में संबंधित लोक प्राधिकार के पदाधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिया गया।
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