बिहारशरीफ (नालंदा दर्पण)। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोकसभा आम निर्वाचन 2024 की घोषणा के पश्चात ही आदर्श आचार संहिता पूरे नालंदा जिले में प्रभावी हो गई है ।
इसी परिपेक्ष्य में शशांक शुभंकर, जिला दंडाधिकारी द्वारा नालंदा जिले भर में लोकसभा आम निर्वाचन 2024 के दौरान विधि व्यवस्था एवं लोक व्यवस्था बनाए रखने हेतु त्वरित करवाई करने हेतु दंड प्रावधान संहिता 144 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निषेधाज्ञा लागू की गई है ।
पाँच या पाँच से अधिक व्यक्ति एक साथ जमा होकर किसी भी प्रकार की सभा, जुलूस, बैठक एवं धरना प्रदर्शन बिना सक्षम प्राधिकार की पूर्वानुमति के नहीं करेंगे।
ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग बिना सक्षम प्राधिकार की पूर्वानुमति के नहीं करेंगे। The Bihar Control of the use and Play of Loud Speakers Act, 1955 के अंतर्गत ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग रात्रि 10.00 बजे से प्रातः 06.00 बजे तक पूर्णतः वर्जित रहेगा।
किसी भी व्यक्ति, राजनैतिक दल, संगठन के द्वारा राजनैतिक प्रयोजन से संबंधित किसी भी प्रकार के सभा, जुलूस, धरना प्रदर्शन तथा ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग बिना सक्षम प्राधिकार के पूर्वानुमति के नहीं किया जाएगा। साथ ही, अनुमति की शर्तों के प्रतिकूल कोई भी कार्य नहीं किया जाएगा।
कोई भी व्यक्ति, संगठन या राजनैतिक दल किसी भी ऐसे पर्चा, आलेख, फोटो आदि का प्रकाशन नहीं करेंगे जिससे धार्मिक, जातीय या साम्प्रदायिक उन्माद फैलने की संभावना हो। साथ ही, जातीय, धार्मिक या साम्प्रदायिक उन्माद फैलाने वाले WhatsApp या SMS से Message और सोशल मीडिया अथवा इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भी ऐसे Message का आदान-प्रदान नहीं करेंगे।
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