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जानें बिहारशरीफ में आयोजित TRE-3 परीक्षा के इंतजाम और कड़े निर्देश

बिहारशरीफ (नालंदा दर्पण)। आज नालंदा जिला अपर समाहर्ता मंजीत कुमार की अध्यक्षता में हरदेव भवन सभागार में बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा (TRE-3) के पदों प्रतियोगिता परीक्षा के सफल संचालन हेतु संबंधित दंडाधिकारियों, केंद्राधीक्षकों एवं पुलिस पदाधिकारी के साथ ब्रीफिंग किया गया।

विदित हो कि बिहार लोक सेवा आयोग, पटना के द्वारा अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा (TRE-3) के पदों पर  प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन 15 मार्च (शुक्रवार)  को  दो पालियों यथा (प्रथम पाली 09:30 बजे पूर्वाह्न से 12:00 बजे मध्यान्ह तक एवं द्वितीय पाली 2:30 बजे अपराह्न से 05:00 बजे अपराह्न तक) निर्धारित है।

नालंदा जिला मुख्यालय बिहारशरीफ अंतर्गत 13 परीक्षा केन्द्रों पर प्रति पाली में 14592 परीक्षार्थी  परीक्षा में शामिल होंगे।

स्वच्छ, निष्पक्ष, पारदर्शी एवं कदाचार मुक्त परीक्षा संपन्न कराने के उद्देश्य से प्रतिनियुक्त दंडाधिकारियों एवं पुलिस पदाधिकारियों को उन्होंने आवश्यक दिशा निर्देश दिए।

प्रत्येक परीक्षा केंद्र पर एक केंद्र ऑब्जर्वर एवं तीन-तीन स्टैटिक दंडाधिकारी तथा पुलिस पदाधिकारी प्रतिनियुक्त किए गए हैं।

परीक्षा के स्वच्छ एवं कदाचार मुक्त वातावरण में आयोजन को लेकर 11 गश्ती दल दंडाधिकारी प्रतिनियुक्त किए गए हैं। साथ ही 03 वरीय पदाधिकारी उड़नदस्ता दल दंडाधिकारी के रूप में प्रतिनियुक्त किए गए हैं। जो लगातार विभिन्न सम्बद्ध परीक्षा केंद्रों के बीच भ्रमणशील रहते हुए स्वच्छ परीक्षा का संचालन सुनिश्चित कराएंगे।

परीक्षा आरंभ होने के 2 घंटा पूर्व तक परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति रहेगी। इसके पश्चात किसी परीक्षार्थी को परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी।

किसी भी परीक्षार्थी को बिना चेकिंग के परीक्षा परिसर तथा परीक्षा हॉल में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी, पूरी तरह से फ्रीस्किंग के पश्चात ही परीक्षा हॉल में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी।

किसी भी परिस्थिति में परीक्षा हॉल /कक्ष में मोबाइल फोन/ किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक गजट के साथ परीक्षार्थियों का प्रवेश वर्जित रहेगा।

परीक्षा के सुगम संचालन हेतु जिला स्तर पर नियंत्रण कक्ष बनाया गया है। नियंत्रण कक्ष का दूरभाष संख्या- 06112-235288 है।

सभी प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारी को संबंधित परीक्षा केंद्र पर 07:00  पूर्वाह्न तक अनिवार्य रूप से उपस्थित रहने का निर्देश दिया गया है।

संपूर्ण परीक्षा अवधि में सभी परीक्षा केंद्रों पर सतत वीडियोग्राफी कराई जाएगी। संपूर्ण परीक्षा अवधि में परीक्षा केंद्रों के 500 गज परिधि में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू रहेगी।

परीक्षा के आयोजन के अवसर पर जिला मुख्यालय में यातायात व्यवस्था सुगम बनाये रखने को लेकर अलग से दंडाधिकारियों एवं पुलिस पदाधिकारियों को प्रतिनियुक्त किया गया है।

इस अवसर पर अनुमंडल पदाधिकारी नालंदा सदर, विशेष कार्य पदाधिकारी गोपनीय शाखा, जिला सामान्य शाखा पदाधिकारी, जिला शिक्षा पदाधिकारी, डीपीओ शिक्षा, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी, पुलिस उपाधीक्षक, सहित संबंधित केंद्राधीक्षक दंडाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारी उपस्थित थे।

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मुकेश भारतीय

मुकेश भारतीय वरिष्ठ पत्रकार हैं और राजनीति, प्रशासन और स्थानीय, राष्ट्रीय एवं वैश्विक मुद्दों पर लेखन-संपादन करते हैं। More »
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