बिहारशरीफ (नालंदा दर्पण)। बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के तहत द्वितीय अपीलीय प्राधिकार के रूप में जिलाधिकारी शशांक शुभंकर द्वारा आज 10 मामले की सुनवाई की गई। इनमें से कुछ मामलों का निवारण सुनवाई से पूर्व ही संबंधित लोक प्राधिकार द्वारा किया गया तथा कुछ मामलों में निवारण हेतु संबंधित लोक प्राधिकार के पदाधिकारियों को आदेश दिया गया।
हिलसा के संजय लाल द्वारा नगर परिषद हिलसा द्वारा निविदा में असफल किए जाने से संबंधित दार परिवाद के संदर्भ में नगर आयुक्त को मामले की जांच कर स्पष्ट प्रतिवेदन प्रस्तुत करने को कहा गया।
अस्थावां के रुधिर प्रसाद द्वारा गैरमजरूआ जमीन पर अवैध रूप से मकान बना लिए जाने से संबंधित दायर परिवाद के संदर्भ में अंचल अधिकारी अस्थावां द्वारा बताया गया कि अतिक्रमण वाद की कार्रवाई की जा रही है। जिलाधिकारी ने एक सप्ताह के अंदर अतिक्रमण हटाकर प्रतिवेदन के साथ अंचल अधिकारी को तलब किया।
राजगीर के रामकेश्वर प्रसाद द्वारा एलपीसी निर्गत किए जाने को लेकर दायर परिवाद के संदर्भ में भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता राजगीर एवं अंचलाधिकारी राजगीर को अगली सुनवाई में बुलाया गया।
एकंगरसराय के विवेक कुमार द्वारा अतिक्रमण हटाए जाने को लेकर दायर परिवाद के संदर्भ में अंचलाधिकारी द्वारा बताया गया कि मापी करा ली गई है। उन्हें अगली सुनवाई में कार्रवाई प्रतिवेदन के साथ बुलाया गया। अतिक्रमण वाद के संचालन में हुए अनावश्यक विलंब के कारण उनसे स्पष्टीकरण भी पूछा गया। कुछ अन्य मामलों में संबंधित लोक प्राधिकार के पदाधिकारियों को आवश्यक निदेश दिया गया।
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