बिहारशरीफ (नालंदा दर्पण)। बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के तहत द्वितीय अपीलीय प्राधिकार के रूप में जिलाधिकारी शशांक शुभंकर द्वारा आज 22 मामले की सुनवाई की गई। इनमें से कुछ मामलों का निवारण सुनवाई से पूर्व ही संबंधित लोक प्राधिकार द्वारा किया गया तथा कुछ मामलों में निवारण हेतु संबंधित लोक प्राधिकार के पदाधिकारियों को आदेश दिया गया।
राजगीर के परिवादी कृष्णमोहन कुमार द्वाराअतिक्रमण हटाने से संबंधित दायर परिवाद के संदर्भ में रैयती जमीन के अतिक्रमण का मामला भूमि विवाद के तहत सुनवाई का निदेश अनुमंडल पदाधिकारी राजगीर को दिया गया।
नूरसराय की परिवादी कांति देवी द्वारा दाखिल खारिज से संबंधित दायर परिवाद के संदर्भ में भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता बिहारशरीफ को मामले की विस्तृत जाँच कर रिपोर्ट देने को कहा गया।
चंडी के परिवादी राजेन्द्र कुमार द्वारा ऑनलाइन जमाबंदी करने से संबंधित दायर परिवाद के संदर्भ में अंचलाधिकारी द्वारा बताया गया कि जमीन की मापी कराकर त्रुटि निराकरण हेतु भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता को भेजा गया है। जिलाधिकारी ने भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता को अविलंब कार्रवाई का निदेश दिया।
एकंगरसराय के परिवादी पप्पु कुमार द्वारा पेयजलापूर्ति हेतु दीर्घकालीन अनुरक्षण नीति के तहत अनुरक्षण व्यवस्था हेतु अनुदान की राशि के भुगतान से संबंधित दायर परिवाद के संदर्भ में जिला पंचायत राज पदाधिकारी को जाँच कर कार्रवाई का निदेश दिया गया।
एकंगरसराय के परिवादी सुशांत कुमार द्वारा भूमि मापी से असंतुष्ट होने से संबंधित दायर परिवाद के संदर्भ में भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता के नयायालय में अपील वाद के तहत सुनवाई हेतु भेजा गया।
हरनौत के परिवादी चुन्नू सिंह द्वारा अतिक्रमण हटाने से संबंधित दायर परिवाद के संदर्भ में अंचलाधिकारी को अतिक्रमण हटाकर रिपोर्ट करने का निदेश दिया गया। कुछ अन्य मामलों में संबंधित लोक प्राधिकार के पदाधिकारियों को आवश्यक निदेश दिया गया।
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